राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार खैरागढ़ / गंडई : शासन द्वारा किसानों के लिए एग्री स्टैक किसान पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के सभी किसान भाई-बहनों से 31 जुलाई तक अपना पंजीयन पूर्ण कराने की अपील की गई है। यह पंजीयन धान खरीदी सहित शासन की विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
जारी सूचना के अनुसार अब केवल नंबरदार या मुखिया किसान का पंजीयन पर्याप्त नहीं होगा। यदि किसी एक खाते में पांच हिस्सेदार किसान हैं, तो सभी पांचों किसानों का अलग-अलग एग्री स्टैक किसान पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पहले केवल नंबरदार का पंजीयन किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक हिस्सेदार किसान का पंजीयन आवश्यक है।
पंजीयन के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर अपने निकटतम चॉइस सेंटर, सीएससी सेंटर अथवा सहकारी समिति में पहुंचकर निर्धारित तिथि से पहले प्रक्रिया पूर्ण करने की सलाह दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों को भविष्य में धान विक्रय एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी किसान समय रहते अपना एग्री स्टैक किसान पंजीयन अवश्य करा लें।



