
राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़ : जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना खैरागढ़ के अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 319(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
प्रकरण की विवेचना में ज्ञात हुआ कि आरोपी स्वयं को कलेक्टर कार्यालय का अधिकारी बताकर ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते थे तथा आयुष्मान कार्ड अपडेट कराने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से ₹50 की राशि वसूलते थे। सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उन्होंने भोले-भाले ग्रामीणों से धोखाधड़ी की, जबकि किसी का भी आयुष्मान कार्ड अपडेट नहीं किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त कंप्यूटर सेट एवं मोबाइल फोन जप्त किए गए।
गिरफ्तार आरोपी
(1)शम्मी सिंह ठाकुर उर्फ मोनू सिंह ठाकुर (35 वर्ष), निवासी भिलाई
(2)शुभलायक सिंह ठाकुर (35 वर्ष), निवासी पटेवा, जिला राजनांदगांव
(3)गोपी निषाद (35 वर्ष), निवासी पुलगांव, जिला दुर्ग
आरोपियों के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की धोखाधड़ी की है या नहीं।
खैरागढ़ पुलिस की अपील
खैरागढ़ पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी शासकीय योजना के नाम पर धनराशि मांगने वाले अथवा स्वयं को शासकीय अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। किसी भी सरकारी योजना का लाभ केवल अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें। यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर धनराशि की मांग करता है, तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।



