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अवैध शराब बिक्री के मामले में आरोपी को एक साल की सजा

₹25 हजार अर्थदंड, राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास

राज नेशनल न्यूज़ ठेलकाडीह :  अवैध शराब बिक्री के मामले में ठेलकाडीह पुलिस की कार्रवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी संजय कुमार कुर्रे को दोषसिद्ध करते हुए एक वर्ष के कारावास और ₹25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास का भी प्रावधान किया गया है।

पुलिस के अनुसार 26 फरवरी 2026 को मुखबिर से ग्राम पचपेड़ी खार में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड कार्रवाई की। इस दौरान संजय कुमार कुर्रे (32), निवासी ग्राम पचपेड़ी, थाना ठेलकाडीह को अवैध शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखे 30 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई।

मामले में आरोपी के खिलाफ थाना ठेलकाडीह में अपराध क्रमांक 38/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई। विवेचक प्रधान आरक्षक 78 राहुल शेण्डे ने घटनास्थल की कार्रवाई, पंचनामा और जब्ती की कार्रवाई पूरी करते हुए आवश्यक दस्तावेज एवं साक्ष्य संकलित किए। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़ आकांक्षा खलखो ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया। न्यायालय के आदेश के पालन में आरोपी के विरुद्ध जेल वारंट जारी कर उसे जेल भेज दिया गया।

जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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