राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार खैरागढ़ : जिला के.सी.जी. पुलिस टीम के द्वारा यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।
दिनांक 04.07.2026 को केकती बाड़ी मैदान, छुईखदान में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री अनिल भगत (राजनांदगांव) के सहयोग से आरटीओ दस्तावेज अद्यतन एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वाहन स्वामियों को विभिन्न दस्तावेज तैयार कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें 70 लर्निंग लाइसेंस, 19 बीमा, 21 प्रदूषण प्रमाण-पत्र तथा 16 एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट सहित कुल 126 हितग्राहियों ने लाभ प्राप्त किया। साथ ही उपस्थित लोगों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।
इसी क्रम में दिनांक 12.07.2026 को राजा फतेह सिंह मैदान, खैरागढ़ में परिवहन विभाग एवं जिला पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में स्कूली वाहनों का विशेष भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिले के 21 स्कूल बस एवं वैन की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर तथा आपातकालीन निकास द्वार सहित सभी सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों में तकनीकी कमियां पाए जाने पर संबंधित संचालकों को दो दिवस के भीतर आवश्यक सुधार कर पुनः निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही चालक एवं परिचालकों को आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन यंत्र के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। सभी स्कूल संचालकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की समझाइश दी गई तथा स्पष्ट किया गया कि नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जिला यातायात पुलिस द्वारा चौक-चौराहों, बाजारों, गांवों एवं विद्यालयों में लगातार जनजागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नियमित चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।
दिनांक 01.07.2026 से 16.07.2026 तक की चालानी कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है—:
(1) बिना नंबर प्लेट – 87 प्रकरण (₹26,100)
(2) तीन सवारी – 37 प्रकरण (₹11,100)
(3) प्रेशर हॉर्न – 32 प्रकरण (₹9,600)
(4) अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन – 27 प्रकरण (₹8,100)
(5) बिना हेलमेट – 25 प्रकरण (₹2,500)
(6) बिना सीट बेल्ट – 05 प्रकरण (₹2,500)
(7) मालवाहक वाहन में सवारी – 02 प्रकरण (₹600)
(8) शराब पीकर वाहन चलाना – 04 प्रकरण (₹55,000)
(9)अन्य धाराओं के अंतर्गत – 60 प्रकरण (₹19,700)
कुल कार्रवाई: 279 प्रकरणों में ₹1,35,200 समन शुल्क/अर्थदंड वसूल किया गया।
शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध इश्तगासा तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरणों के निराकरण उपरांत संबंधित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला पुलिस केसीजी सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु निरंतर अभियान चलाकर सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।



