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छुईखदान पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 12 जुआरी गिरफ्तार, नकदी और ताश पत्ते जब्त

राज नेशनल न्यूज़ छुईखदान: खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के थाना छुईखदान क्षेत्र में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से ताशपत्ती से जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ताशपत्ती, मोमबत्ती और कुल 4,190 रुपये नगद बरामद किए हैं।

​वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलग-अलग गांवों में कुछ लोग हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं।

​पहली कार्रवाई: ग्राम सुराडबरी

​पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सुराडबरी में शीतला मंदिर के पास कुछ लोग ‘काट पत्ती’ जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को पकड़ा:

  1. ​केशो कुमार कौशल (23 वर्ष)
  2. ​तोरण जंघेल (52 वर्ष)
  3. ​नारायण धुर्वे (36 वर्ष)
  4. ​बिशेसर जंघेल (36 वर्ष) — सभी निवासी सुराडबरी

​बरामदगी: आरोपियों के कब्जे से 52 ताशपत्ती, प्लास्टिक बोरी, अधजली मोमबत्ती और 1,370 रुपये नगद जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 410/2026, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

​दूसरी कार्रवाई: ग्राम कुटेलीकला

​मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कुटेलीकला में दैहान के पास छापा मारकर पुलिस ने चार जुआरियों को गिरफ्तार किया:

  1. ​राहुल बरेठ (26 वर्ष)
  2. ​दुर्गेश मण्डावी (27 वर्ष)
  3. ​खेमलाल वर्मा (39 वर्ष)
  4. ​पुरानिक मण्डावी (39 वर्ष) — सभी निवासी कुटेलीकला

​बरामदगी: फड़ और पास से 52 ताशपत्ती, प्लास्टिक बोरी, अधजली मोमबत्ती और 1,650 रुपये नगद जब्त किए गए। इस मामले में अपराध क्रमांक 411/2026, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

​तीसरी कार्रवाई: ग्राम कुटेलीकला (दूसरा मामला)

​इसी गांव में एक अन्य स्थान पर जुआ खेले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तीसरी रेड कार्रवाई करते हुए चार अन्य आरोपियों को पकड़ा:

  1. ​भगवती मण्डावी (45 वर्ष)
  2. ​रंजीत महिलांगे (31 वर्ष)
  3. ​जगदीश राम महिलांगे (40 वर्ष)
  4. ​तिलेश्वर यादव (20 वर्ष) — सभी निवासी कुटेलीकला

​बरामदगी: आरोपियों के पास से 52 ताशपत्ती, प्लास्टिक बोरी, अधजली मोमबत्ती और 1,170 रुपये नगद जब्त किए गए। पुलिस ने इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 412/2026, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।

​गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

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