
राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार खैरागढ़ : भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना खैरागढ़ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 519/2025 ,धारा 317(2), 317(4), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 66-डी आईटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार आरोपी राकेश कुमार साहू उर्फ राहुल साहू (उम्र 30 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 12, रामनगर मुक्तिधाम, सरस्वती चौक, सुपेला, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग की तलाश की जा रही थी।
विवेचना के दौरान दिनांक 09.07.2026 को आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करने पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य विधिवत जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में विभिन्न राज्यों के नागरिकों से ऑनलाइन माध्यम से साइबर ठगी कर लगभग ₹8,65,16,376 की अवैध राशि विभिन्न बैंक खातों में प्राप्त किए जाने की जांच की जा रही है। मामले में पूर्व में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष आरोपियों एवं अन्य साक्ष्यों के संबंध में विवेचना जारी है।
के.सी.जी. पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा निकटतम पुलिस थाना में संपर्क करें।



