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कीटनाशक एवं खाद भंडारण पर कार्यवाही गोदाम सील एवं लायसेंस निलंबित”

राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़ : खरीफ वर्ष 2026-27 अंतर्गत जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक एवं उर्वरक उपलब्ध कराने तथा कीटनाशक विक्रय में किसी भी प्रकार के अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले के कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का सत्त निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन में कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा विक्रय केन्द्रों में दस्तावेजों, मूल्य सूची, स्टॉक, भंडारण व्यवस्था एवं अन्य निर्धारित मापदण्डों की सधन जाँच की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 11.09.2026 को विकासखंड खैरागढ़ स्थित श्री राम कृषि सेवा केन्द्र, धरमपुरा, में विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस श्रीराम कृषि केन्द्र, मदराकुही में विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये सीलबंद की कार्यवाही की गई, एवं लोधी ब्रदर्स कृषि केन्द्र जालबांधा, विक्रय प्रतिबंध एवं कारण बताओ नोटिस की कार्यवाही की गई तथा इन दुकानों में संदिगध कीटनाशको का 08 नमूना लिया गया। नमूना विश्लेषण उपरांत यदि कोई भी सैम्पल अमानक पाये जाने पर संबंधित विक्रेता एवं निर्माता कंपनी के उपर कीटनाशक अधीनियम के तहत अभियोजन की र्कावाही प्रस्तावित की जायेगी। इसी प्रकार विकासखंड छुईखदान स्थित मयंक कृषि केन्द्र छुईखदान में अवैध कीटनाशक जब्त कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया साथ ही साहिल कृषि केन्द्र तेंदूभाठा एवं किसान कृषि केन्द्र दनिया, में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संबंधित कृषि विक्रेता का जवाब समयावधि में समाधान कारक नही होने संबंधित का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। श्री राम कृषि सेवा केन्द्र, धरमपुरा, द्वारा खुले कीटनाशक एवं अवसान हो चुके कीटनाशको का विकय पाये जाने पर तत्काल लायसेंस निरस्त किया गया।

दिनांक 12.09.2026 को जय मां शितला कृषि केन्द्र बिरुटोला में अवैध कीटनाशक भण्डारण एवं विक्रय किये जाने पर अवैध कीटनाशको की जब्ती करते हुये सीलबंद की कार्यवाही की गईं। उपरोक्त कार्यवाही कीटनाशक अधीनियम 1968 एवं कीटनाशक नियम 1971 के तहत की गई है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में कीटनाशकों एवं उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आदान सामाग्री उपलब्ध हो सकें।

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