राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार गंडई : शासन की धान खरीदी व्यवस्था एवं विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एग्री स्टेक किसान पंजीयन 31 जुलाई तक अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त किसान भाई-बहनों से समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराने की अपील की गई है।
जानकारी के अनुसार, अब यदि किसी एक भूमि खाते में पांच या उससे अधिक खातेदार (नंबरदार) हैं, तो प्रत्येक किसान का अलग-अलग एग्री स्टेक पंजीयन कराना आवश्यक होगा। पहले केवल एक नंबरदार का पंजीयन पर्याप्त माना जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत सभी खातेदारों का पंजीयन अनिवार्य रहेगा।
किसानों से आग्रह किया गया है कि वे अपना आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (सोसायटी) में पहुंचकर 31 जुलाई से पूर्व अपना पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि धान खरीदी सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। समय-सीमा के बाद पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों को योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
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