
राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़ : दिनांक 17.07.2026 को प्रार्थिया कुन्ती बाई बघेल, निवासी ग्राम मुंदगांव, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा थाना ठेलकाडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके दामाद तारण चतुर्वेदी ने दिनांक 16.07.2026 को अपनी पत्नी सुरूज बाई चतुर्वेदी के सिर पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसका उपचार शंकराचार्य अस्पताल, दुर्ग में चल रहा था। रिपोर्ट पर थाना ठेलकाडीह में आरोपी के विरुद्ध धारा 296 एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला से सूचना प्राप्त हुई कि उपचार के दौरान सुरूज बाई चतुर्वेदी की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जांच की गई। जांच में मामला हत्या का पाए जाने पर प्रकरण में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई।
आरोपी की तलाश के दौरान स्मृति नगर चौकी पुलिस के सहयोग से भिलाई स्थित उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। आरोपी तारण चतुर्वेदी सूर्या मॉल के समीप एक होटल में खाना खाते हुए मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी बैंक से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए प्रतिदिन विवाद एवं दबाव बनाती थी, जिससे परेशान होकर उसने फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा तथा घटना के समय पहने हुए बनियान एवं बरमूडा बरामद कर विधिवत जप्त किए गए।आरोपी तारण चतुर्वेदी (पिता-:भागी चतुर्वेदी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम फत्तेपुर, थाना ठेलकाडीह, जिला केसीजी) को दिनांक 19.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।



