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यातायात नियम तोड़ने वालों पर KCG पुलिस की सख्ती, अगस्त में 444 प्रकरण दर्ज

MV Act के तहत कार्रवाई, ₹2.04 लाख समन शुल्क वसूल; 440 प्रकरण लोक अदालत में होंगे पेश

राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़-छुईखदान-गंडई :  जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत अगस्त 2026 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत कुल 444 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।


पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों से ₹2,04,200 का समन शुल्क वसूल किया गया, जबकि 440 प्रकरण लोक अदालत में पेश किए जाने हेतु रखे गए हैं। कार्रवाई जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के साथ यातायात पुलिस द्वारा की गई।
यातायात पुलिस ने सबसे अधिक कार्रवाई की
अगस्त माह में यातायात पुलिस द्वारा 382 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए ₹1,40,700 समन शुल्क वसूल किया गया। इसके अलावा खैरागढ़ में 9, छुईखदान में 5, ठेलकाडीह में 4, गातापार में 3, गंडई में 22, मोहगांव में 1, साल्हेवारा में 16 तथा बकरकट्टा में 2 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।


पुलिस के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता पैदा करना है।


छोटी लापरवाही बन सकती है बड़ी दुर्घटना का कारण
जिला पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें और कार में सीट बेल्ट का उपयोग करें। निर्धारित गति सीमा का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।
पुलिस ने कहा कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए प्रत्येक वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

KCG पुलिस का संदेश — “सड़क पर अनुशासन रखें, यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर पहुंचें।”

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