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विद्यालयों के 100 गज दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 23 दुकानदारों पर लगा अर्थदंड

राज नेशनल न्यूज़ दुर्ग : कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के मार्गदर्शन में थाना जामगांव आर क्षेत्र में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विद्यालयों के आसपास नियमों का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 23 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,450 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
जिला नोडल अधिकारी अर्चना चौहान के निर्देशन में संचालित इस अभियान में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलटरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरवाय तथा जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटरेल के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6(ख) एवं धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान दुकानदारों को भविष्य में कानून का पालन करने तथा विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही धारा 6(अ) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के पालन की भी जांच की गई।
इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक जागेश्वरी साहू, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा, आरक्षक संतोष गुप्ता, मोहम्मद शर्मीम, पंकज तथा स्वास्थ्य विभाग से कविता ताम्रकार उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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