राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार खैरागढ़ : कार्यालय जनपद पंचायत खैरागढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत पांडादाह की तत्कालीन सरपंच मनोरमा यदु (पति संजय यदु) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु विधायक निधि से प्रदान की गई 4 लाख रुपये की राशि के उपयोग एवं कार्य पूर्णता संबंधी जांच के बाद वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। मांग पत्र जारी किए जाने पर मनोरमा यदु द्वारा निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरागढ़ को कार्य का मूल्यांकन कराने हेतु निर्देशित किया गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खैरागढ़ द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार 4 लाख रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्माण कार्य का मूल्यांकन मात्र 1 लाख 25 हजार 930 रुपये पाया गया। इस प्रकार 2 लाख 74 हजार 70 रुपये की राशि वसूली योग्य पाई गई है।
उक्त राशि को 15 जुलाई 2026 तक जमा करने हेतु मनोरमा यदु को मांग पत्र जारी किया गया है। निर्धारित तिथि तक राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए अधिकतम 30 दिवस की अवधि के लिए सिविल जेल में परिरुद्ध किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खैरागढ़ अनुभाग अंतर्गत अन्य पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध भी यदि जनपद पंचायत से बकाया राशि संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उनके विरुद्ध भी छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत नियमानुसार वसूली एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



