
राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़ : जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 16 (दाऊचौरा) में जमीन पर खंभा गाड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, 5 नवंबर 2026 की दोपहर करीब 3:05 बजे दाऊचौरा निवासी साक्षी तरुणलता (पति विनय निषाद, उम्र 20 वर्ष) और विनय (पिता जितेंद्र निषाद, उम्र 23 वर्ष) के साथ उसी मोहल्ले के रहने वाले व रिश्तेदार अनावेदकों का घर के पीछे की जमीन पर खंभा गाड़ने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों पक्ष अपनी जमीन का हक जताते हुए गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए थे।
मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस के समझाने के बाद भी जब वे शांत नहीं हुए, तो संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की।
कार्रवाई की गई अनावेदकगण:
- चींटू उर्फ चींकू (पिता नारद निषाद, उम्र 23 वर्ष, निवासी दाऊचौरा, थाना खैरागढ़)
- छबीलाल (पिता जुमेलाल जोशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी दाऊचौरा, थाना खैरागढ़)
पुलिस ने दोनों अनावेदकों के खिलाफ इस्तगासा क्रमांक 75/391/2026 (धारा 170/126, 135(3) बी.एन.एस.एस.) के तहत प्रकरण तैयार कर, उन्हें मुचलके और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की यह कार्रवाई की गई है।



