
अवैध भंडारण और एक्सपायरी कीटनाशकों के मामले में बिक्री प्रतिबंध, जप्ती एवं कारण बताओ नोटिस जारी
राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़, 09 सितंबर 2026// खरीफ वर्ष 2026-27 के अंतर्गत किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक एवं उर्वरक उपलब्ध कराने तथा इनके विक्रय एवं भंडारण में अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले के कीटनाशक एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा विक्रय केन्द्रों पर दस्तावेज, मूल्य सूची, स्टॉक, भंडारण व्यवस्था सहित निर्धारित मापदण्डों की सघन जांच की जा रही है।
इसी क्रम में हरिओम कृषि केन्द्र, गंडई द्वारा विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से भंडारण स्थल संचालित करने तथा बहुतायत मात्रा में एक्सपायरी कीटनाशकों का भंडारण किए जाने के कारण कीटनाशक अनुज्ञप्ति निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।
इसी प्रकार भंडारपुर स्थित विकास कृषि केन्द्र, लोधी कृषि केन्द्र एवं माँ भवानी बहुउद्देश्यीय कृषक उत्पादन केन्द्र के विक्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कीटनाशक अधिनियम के तहत संबंधित विक्रय स्थलों पर बिक्री प्रतिबंध लगाते हुए संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
वहीं सूर्याश कृषि केन्द्र, भंडारपुर द्वारा विभाग को गुमराह कर जगदीश सिन्हा के निवास स्थल पर अवैध रूप से कीटनाशकों एवं उर्वरकों का भंडारण किए जाने का मामला सामने आया। इस पर कृषि विभाग द्वारा अवैध गोदाम को सील करने के साथ ही बिक्री प्रतिबंध एवं जप्ती की कार्रवाई की गई।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में कीटनाशकों एवं उर्वरकों की बिक्री, भंडारण एवं वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।


