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यातायात पुलिस खैरागढ़ की सख्ती: शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, न्यायालय ने लगाया ₹25,000 का अर्थदंड

राज नेशनल न्यूज़ खैरागढ़ :  पुलिस अधीक्षक, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी) के निर्देशन में यातायात पुलिस खैरागढ़ द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।

​दो दिनों में की गई कार्रवाई के आंकड़े

  • ​26 अक्टूबर 2026: मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना) के तहत कुल 02 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों को माननीय न्यायालय खैरागढ़ के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा कुल ₹25,000 का अर्थदंड लगाया गया।
  • ​27 अक्टूबर 2026: मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कुल 04 नए प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

​यातायात पुलिस की अपील

​यातायात पुलिस खैरागढ़ द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें। वाहन चालकों से अनुरोध है कि कभी भी शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, अपने वाहन के समस्त वैध दस्तावेज साथ रखें तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

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