
राज नेशनल न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार खैरागढ़ 13 जुलाई 2026//
खरीफ मौसम के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की सुविधा के लिए फसल क्षति की सूचना दर्ज कराने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है। अब किसान कृषि रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak Portal) एवं KRPH हेल्पलाइन नंबर 14447 के माध्यम से भी अपनी फसल नुकसान की सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर दर्ज करा सकते हैं।
प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली अथवा अन्य बीमायोग्य घटनाओं से फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसान हेल्पलाइन 14447 पर कॉल कर या कृषि रक्षक पोर्टल के माध्यम से फसल क्षति की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। इससे किसानों को अपनी शिकायत और दावा प्रक्रिया शुरू कराने में आसानी होगी।
यदि किसी किसान को फसल बीमा आवेदन, पॉलिसी, दावा भुगतान, पोर्टल संचालन अथवा अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट ग्रिवांस टिकट नंबर (Grievance Ticket Number) जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायत की स्थिति की निगरानी और त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
फसल क्षति की सूचना प्राप्त होने के बाद कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यक जांच एवं क्षति का आकलन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत पात्र किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार दावा राशि का भुगतान किया जाएगा।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर वे तत्काल कृषि रक्षक पोर्टल एवं KRPH हेल्पलाइन 14447 के माध्यम से फसल क्षति की सूचना दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी और प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत एवं बीमा लाभ प्राप्त हो सकेगा।



